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PM Awas Yojana Urban 2.0 – Online Apply, पात्रता और ₹2.5 लाख सहायता

सरकारी योजनाRead in English

संक्षेप में: PMAY-Urban 2.0 में शहरों के EWS, LIG और MIG परिवार (सालाना आय ₹9 लाख तक), जिनके पास देश में कहीं पक्का मकान नहीं है, घर बनाने, खरीदने या किराये के लिए मदद पा सकते हैं। घर बनाने पर केंद्र और राज्य से मिलाकर कम से कम ₹2.5 लाख की सहायता और होम लोन पर ₹1.80 लाख तक सब्सिडी मिलती है। आवेदन pmaymis.gov.in पर होता है।

मुख्य जानकारी

संस्थाआवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार
लक्ष्य1 करोड़ शहरी परिवार, 5 साल में
पात्र आयEWS ₹3 लाख तक, LIG ₹3–6 लाख, MIG ₹6–9 लाख (सालाना)
BLC/AHP सहायता (ज़्यादातर राज्य)केंद्र ₹1.5 लाख + राज्य कम से कम ₹1 लाख प्रति घर
BLC/AHP सहायता (NE राज्य, HP, उत्तराखंड, J&K, पुडुचेरी, दिल्ली)केंद्र ₹2.25 लाख + राज्य कम से कम ₹0.25 लाख
BLC/AHP सहायता (बाकी केंद्र शासित प्रदेश)केंद्र ₹2.50 लाख प्रति घर
होम लोन सब्सिडी (ISS)अधिकतम ₹1.80 लाख, 5 सालाना किस्तों में
लाभार्थी का हिस्साघर की लागत का कम से कम 25% (BLC/AHP)
आवेदनpmaymis.gov.in, CSC या नगर निकाय (ULB)

योजना क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को मंज़ूरी दी। इसका लक्ष्य 5 साल में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को सस्ती कीमत पर घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने में मदद देना है। योजना चार हिस्सों (verticals) में चलती है:

  • BLC (Beneficiary Led Construction): EWS परिवार अपनी ज़मीन पर 30 से 45 वर्ग मीटर का नया पक्का घर बनाएं। पुराने घर की मरम्मत या विस्तार इसमें शामिल नहीं।
  • AHP (Affordable Housing in Partnership): सरकारी/प्राइवेट प्रोजेक्ट में EWS परिवारों के लिए 30–45 वर्ग मीटर के घर।
  • ARH (Affordable Rental Housing): शहरी प्रवासी, कामकाजी महिलाएं, औद्योगिक मज़दूर आदि EWS/LIG लोगों के लिए किराये के घर।
  • ISS (Interest Subsidy Scheme): होम लोन पर ब्याज सब्सिडी; घर का carpet area 120 वर्ग मीटर तक।

पात्रता

  • परिवार = पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां।
  • परिवार की सालाना आय ₹9 लाख तक (EWS ₹3 लाख तक, LIG ₹3–6 लाख, MIG ₹6–9 लाख)।
  • परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं पक्का मकान न हो।
  • पिछले 20 साल में किसी सरकारी आवास योजना में घर न मिला हो।
  • परिवार के सभी सदस्यों का आधार ज़रूरी है।

विधवा, अकेली महिलाएं, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, SC/ST, अल्पसंख्यक, सफाई कर्मी, PM SVANidhi वाले रेहड़ी-पटरी विक्रेता, PM विश्वकर्मा कारीगर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और निर्माण मज़दूरों को प्राथमिकता दी जाती है।

दस्तावेज़

आधार (आवेदक और परिवार), आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता और IFSC, BLC के लिए ज़मीन का मालिकाना दस्तावेज़। SC/ST/OBC श्रेणी चुनने पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। विवाहित महिला आवेदक के लिए पति का आधार विवरण ज़रूरी है। ISS में आय के प्रमाण के रूप में self-certificate/affidavit दिया जाता है।

ध्यान रखें

Final Save के बाद फॉर्म में बदलाव नहीं हो सकता, इसलिए पहले जानकारी ध्यान से जांच लें। झूठी आय घोषित करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। राज्य स्थानीय निवास की cut-off तारीख भी तय कर सकते हैं, इसलिए अपने नगर निकाय से जानकारी ले लें।

आवेदन कैसे करें

  1. pmaymis.gov.in खोलें और मेन्यू में "Apply for PMAY-U 2.0" पर क्लिक करें।
  2. निर्देश पढ़ें, अपना vertical (BLC, AHP, ARH या ISS) समझें और ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार रखकर Proceed करें।
  3. Eligibility check में आय, पक्का मकान और पिछले 20 साल में आवास योजना का लाभ – इन सवालों के जवाब दें।
  4. आधार authentication की सहमति दें, आधार नंबर और आधार के अनुसार नाम भरें, फिर आधार-लिंक मोबाइल पर आया OTP डालें।
  5. फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, परिवार के सदस्य, आय प्रमाण पत्र (PDF, 200 KB से कम), पता और बैंक खाता भरें; BLC के लिए ज़मीन का दस्तावेज़ (PDF, 5 MB से कम) अपलोड करें।
  6. जानकारी जांचकर "Final Save" करें – Application ID मिलेगा; acknowledgment प्रिंट या PDF में सेव कर लें।
  7. बाद में "Applicant Login" में आधार नंबर, नाम और OTP से आवेदन देखें।

महत्वपूर्ण लिंक

PMAY-U 2.0 आवेदन पोर्टलClick Here
PMAY-Urban आधिकारिक वेबसाइटClick Here
PMAY-U 2.0 गाइडलाइन (PDF)Click Here
आवेदन यूज़र मैनुअल (हिंदी PDF)Click Here

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

PMAY-Urban 2.0 में कौन आवेदन कर सकता है?

शहरी क्षेत्र में रहने वाले EWS/LIG/MIG परिवार जिनकी सालाना आय ₹9 लाख तक है और जिनके या परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं पक्का मकान नहीं है।

क्या पहले किसी आवास योजना का लाभ लेने वाले आवेदन कर सकते हैं?

नहीं। जिसे पिछले 20 साल में केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार की किसी आवास योजना में घर मिला है, वह PMAY-U 2.0 का पात्र नहीं है।

होम लोन पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

ISS में ₹35 लाख तक के घर पर ₹25 लाख तक के लोन के पहले ₹8 लाख पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलती है, अधिकतम ₹1.80 लाख, 5 सालाना किस्तों में। लोन 1 सितंबर 2024 या उसके बाद मंज़ूर और वितरित होना चाहिए।

घर किसके नाम पर होगा?

घर परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर होगा। परिवार में कोई वयस्क महिला न हो तभी पुरुष के नाम पर हो सकता है।

क्या एक आधार से कई फॉर्म भर सकते हैं?

नहीं, एक आधार नंबर से केवल एक ही आवेदन भरा जा सकता है।

⚠️ यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। हम आधिकारिक स्रोतों की जानकारी आसान भाषा में देते हैं। आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी अवश्य जांचें।