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इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना – ₹1500 महीना, पात्रता व आवेदन

सरकारी योजनाRead in English

संक्षेप में: हिमाचल प्रदेश की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना में 18 से 59 साल की स्थायी निवासी महिलाओं को ₹1500 प्रति माह मिलते हैं, बशर्ते परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी, पेंशनर या आयकरदाता न हो। आवेदन प्रपत्र-1 पर तहसील कल्याण अधिकारी के पास होता है; फॉर्म esomsa.hp.gov.in पर भी मिलता है।

मुख्य जानकारी

संस्थासामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्यहिमाचल प्रदेश
लाभ राशि₹1500 प्रति माह
कौन पात्र18–59 वर्ष (59 पूरे होने तक) की हिमाचल की स्थायी निवासी महिलाएं; बौद्ध मठों में स्थायी रूप से रहने वाली भिक्षुणियां (चोमो) भी
आवेदन कहांप्रपत्र-1 पर तहसील कल्याण अधिकारी (TWO) कार्यालय में
फॉर्मज़िला/तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में निःशुल्क, और esomsa.hp.gov.in पर
स्वीकृतिज़िले के उपायुक्त (पांगी में आवासीय आयुक्त, काज़ा/भरमौर में ADC/ADM, डोडरा क्वार में SDM)
अधिसूचनासंख्या SJE-B-F(10)1/2024, दिनांक 13 मार्च 2024
पूछताछ (निदेशालय)0177-2622041, 0177-2620033

योजना क्या है?

हिमाचल सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 13 मार्च 2024 की अधिसूचना से पुरानी “इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना-2023” को संशोधित करके इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना लागू की। इसका मकसद प्रदेश के विकास और संस्कृति में महिलाओं के योगदान को सम्मान देना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू है और विभाग की वेबसाइट पर अभी भी सूचीबद्ध है।

पात्रता

  • महिला हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
  • उम्र 18 से 59 साल (59 वर्ष पूरे होने तक)।
  • परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी/पेंशन, सेना (सेवारत या पूर्व), मानदेय वाले पद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, GST पंजीकरण या आयकर दायरे में न हो (पूरी सूची FAQ में)।
  • बौद्ध मठों में स्थायी रूप से रहने वाली भिक्षुणियां (चोमो) भी पात्र हैं।

ज़रूरी दस्तावेज़

दस्तावेज़ किसके लिए
वैध आयु प्रमाण-पत्र सभी
हिमाचली बोनाफाइड / मूल निवासी प्रमाण-पत्र सभी
बैंक या डाकघर पासबुक की कॉपी सभी
आधार कार्ड की कॉपी सभी
परिवार रजिस्टर (ग्रामीण) या राशन कार्ड (शहरी) की कॉपी सभी
पंचायत या मुख्य भिक्षुणी (मुख्य चोमो) का प्रमाण-पत्र केवल बौद्ध भिक्षुणियां

आवेदन के बाद क्या होता है?

तहसील कल्याण अधिकारी सभी फॉर्म प्राप्ति तिथि के क्रम में रजिस्टर में दर्ज करते हैं और जांच के बाद सिफारिश के साथ उपायुक्त को भेजते हैं। स्वीकृति के बाद राशि सीधे बैंक/डाकघर खाते में आती है।

स्टेटस कैसे जानें?

स्वीकृत लाभार्थियों की पंचायत/नगर निकायवार सूची बाल विकास परियोजना अधिकारी के ज़रिए हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दी जाती है। इसलिए अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से या सीधे तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में रजिस्टर क्रमांक बताकर स्थिति पूछें। किसी लाभार्थी के अपात्र पाए जाने पर शिकायत की जांच के बाद राशि रोकी जा सकती है, और बंद करने की सूचना एक सप्ताह में पत्र से दी जाती है।

आवेदन कैसे करें

  1. तहसील कल्याण अधिकारी या ज़िला कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्रपत्र-1 मुफ्त लें, या esomsa.hp.gov.in से डाउनलोड करें।
  2. फॉर्म भरें और उस पर अपनी फोटो लगाएं।
  3. आयु प्रमाण, हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण-पत्र, बैंक/डाकघर पासबुक, आधार और परिवार रजिस्टर (गांव) या राशन कार्ड (शहर) की कॉपी साथ लगाएं।
  4. भरा हुआ फॉर्म अपने तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करें और रजिस्टर क्रमांक पूछ लें।
  5. अधूरा या अपात्र फॉर्म 15 दिन में टिप्पणी के साथ लौटाया जाता है – ऐसा हो तो कमी पूरी करके दोबारा जमा करें।

महत्वपूर्ण लिंक

योजना पेज – ESOMSA, हिमाचल प्रदेशClick Here
योजना अधिसूचना PDF (13.03.2024)Click Here
शुद्धिपत्र PDF (15.03.2024)Click Here

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्यारी बहना योजना में कितना पैसा मिलता है?

पात्र महिलाओं को ₹1500 प्रति माह सुख-सम्मान निधि मिलती है।

किन महिलाओं को यह लाभ नहीं मिलेगा?

जिनके परिवार में कोई केंद्र/राज्य सरकार का कर्मचारी या पेंशनर, अनुबंध/आउटसोर्स/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, सेवारत या पूर्व सैनिक, मानदेय वाली आंगनवाड़ी/आशा/मिड-डे मील/मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत/नगर निकाय या सरकारी उपक्रम का कर्मचारी, GST पंजीकृत व्यक्ति या आयकरदाता हो।

परिवार में किसे गिना जाता है?

पति/पत्नी, बालिग/नाबालिग बेटे और अविवाहित बेटियां, जो 31 मार्च 2023 को आवेदिका के साथ परिवार रजिस्टर (गांव) या राशन कार्ड (शहर) में दर्ज हों।

क्या आवेदन ऑनलाइन होता है?

अधिसूचना के अनुसार आवेदन प्रपत्र-1 पर तहसील कल्याण अधिकारी को दिया जाता है। फॉर्म विभाग की वेबसाइट esomsa.hp.gov.in पर उपलब्ध है।

59 साल के बाद क्या होगा?

योजना 59 वर्ष की आयु पूरी होने तक ही लागू है, बशर्ते तब तक पात्रता बनी रहे।

⚠️ यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। हम आधिकारिक स्रोतों की जानकारी आसान भाषा में देते हैं। आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी अवश्य जांचें।